फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Udham Singh Nagar News: जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल की सजा

Sat, 25 Nov 2023 11:57 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
विज्ञापन
विज्ञापन
रुद्रपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो ने जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


वादी शुक्ला मंडल ने कोतवाली में केस दर्ज कराया। इसमें बताया था कि 12 अगस्त 2020 की दोपहर उसके ससुर रोबिन हीरा उर्फ रवि हीरा लापता हो गए थे। कुछ देर बाद वह डिवाइन पार्क से छतरपुर-भूरारानी मार्ग पर गन्ने के खेत में जख्मी हालत में पड़े थे। करीब 20 दिन तक उनका इलाज किया गया।
पुलिस ने जांच की तो पाया कि आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी निवासी परवीन धर रोबिन की पत्नी पर बुरी नजर रखता था। रोबिन की पत्नी ने उससे दूर रहने के लिए कहा तो उसने रोबिन की हत्या की धमकी दी थी। इसी मामले में गुस्साए परवीन ने रोबिन उर्फ रवि हीरा को घर से बुलाकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया।
विज्ञापन

इसलिए पुलिस ने परवीन को गिरफ्तार किया। आरोप पत्र दायर होने पर इस मामले की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने 13 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने परवीन पर आरोप सिद्ध कर यह सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से पांच हजार रुपये पीड़ित रोबिन हीरा को दिए जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें