रुद्रपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो ने जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वादी शुक्ला मंडल ने कोतवाली में केस दर्ज कराया। इसमें बताया था कि 12 अगस्त 2020 की दोपहर उसके ससुर रोबिन हीरा उर्फ रवि हीरा लापता हो गए थे। कुछ देर बाद वह डिवाइन पार्क से छतरपुर-भूरारानी मार्ग पर गन्ने के खेत में जख्मी हालत में पड़े थे। करीब 20 दिन तक उनका इलाज किया गया।
पुलिस ने जांच की तो पाया कि आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी निवासी परवीन धर रोबिन की पत्नी पर बुरी नजर रखता था। रोबिन की पत्नी ने उससे दूर रहने के लिए कहा तो उसने रोबिन की हत्या की धमकी दी थी। इसी मामले में गुस्साए परवीन ने रोबिन उर्फ रवि हीरा को घर से बुलाकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया।
इसलिए पुलिस ने परवीन को गिरफ्तार किया। आरोप पत्र दायर होने पर इस मामले की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने 13 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने परवीन पर आरोप सिद्ध कर यह सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से पांच हजार रुपये पीड़ित रोबिन हीरा को दिए जाएं।