काशीपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर की अदालत ने दुकान से दो लाख रुपये लूटने के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मुरादाबाद के थाना बिलारी गांव ढकिया नरू निवासी हरिकिशन और बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा गांव परमानंदपुर निवासी उदय पाल ने अदालत में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया। दोनों ने बताया कि उन्हें धारा 395, 397, 412 आदि के तहत झूठा फंसाया गया है जबकि उन्होंने दुकान में कोई लूटपाट नहीं की है। इस पर अभियोजन पक्ष ने दोनों की जमानत का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि 8 अप्रैल 2022 को बाजपुर निवासी वादी जतिन गोयल की दुकान गोयल फर्म इंटरप्राइजेज पर उनकी मां बैठी थीं। उसी दौरान तीन नकाबपोश आए और उनकी मां को पीटकर दुकान से करीब दो लाख रुपये लूटकर फरार हो गए।
पुलिस ने हरिकिशन और उदयपाल व एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर उनसे लूटी गई नकदी बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर सुबीर कुमार की अदालत ने आरोपियों के जमानत प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है।