फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Udham Singh Nagar News: प्रतिबंधित मांस तस्करी में लिप्त तीन आरोपियों को पांच साल की सजा

Sat, 29 Jul 2023 12:11 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
विज्ञापन
विज्ञापन
रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने प्रतिबंधित मांस तस्करी में लिप्त तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलभट्टा पुलिस ने 11 साल पहले आरोपियों को मांस से भरे ट्रक के साथ पकड़ा था।
विज्ञापन


आठ जून 2012 की सुबह तत्कालीन पुलभट्टा चौकी प्रभारी कमाल हसन अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रोक कर उसकी तलाशी ली तो उसमें प्रतिबंधित मांस भरा था। पूछताछ करने पर ट्रक में मौजूद मोहल्ला इस्लाम नगर थाना देवरनिया जिला बरेली निवासी इंतजार अहमद, मो. अकरम और जमील अहमद ने बताया कि वह मांस बेचने के लिए रामपुर जा रहे हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। इधर मामले की सुनवाई एसीजेएम/सिविल जज सीनियर डिविजन श्वेता पांडेय की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। सहायक अभियोजन अधिकारी दिलीप अरोरा ने बताया कि मामले में आठ गवाह पेश कर आरोप को सिद्ध कर दिया गया, जिसके बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को पांच-पांच साल की कठोर कारावास और पांच-पांच रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

चेक बाउंस के आरोपी को एक साल की सजा

रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के आरोपी को एक साल का कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी के उधार लिए रुपये के एवज में दिया गया चेक बैंक में बाउंस हो गया था।
विज्ञापन



परिवादी की अधिवक्ता अनीता सक्सेना ने बताया कि वार्ड नंबर 25 आदर्श कॉलोनी निवासी राजीव कुमार ग्रोवर ने तहरीर में बताया था कि प्रीतनगर भमरौला निवासी रोहित लाल ने मई 2016 में उनसे 4.5 लाख रुपये उधार लिए थे। 10 नवंबर 2016 को रोहित ने पीएनबी का एक चेक दिया जो बाउंस हो गया। जनवरी 2017 में एक और चेक दिया और यह भी बाउंस हो गया। 17 मार्च 2017 को कोतवाली पुलिस ने रोहित के खिलाफ केस दर्ज कर किया था। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नाजिश कलीम की अदालत में शुरू हुई। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने रोहित लाल को एक साल के कठोर कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही 4.80 लाख रुपये पीड़ित को वापस करने का आदेश दिया। इसके अलावा 20,000 रुपये राज्य कोष में जमा होंगे।



अदालत के आदेश पर चेक बुक चोरी की रिपोर्ट दर्ज

काशीपुर। पुुलिस ने अदालत के आदेश पर चैती मेला के दौरान एक व्यक्ति की स्कूटी की डिग्गी से चेक बुक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मोहल्ला लाहौरियान निवासी विनीत अग्रवाल ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि 16 अप्रैल 2023 को चैती मेले में गया था। स्कूटी की डिग्गी में एक थैला था। उसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेक बुक थे। इसके कई चेक पर हस्ताक्षर भी थे। लौटने पर डिग्गी से थैला गायब था।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें