रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सड़क हादसे में बीमाकृत गेहूं के बीज चोरी और खराब होने के मामले में बीमा कंपनी को आठ फीसदी ब्याज सहित 2 लाख 45 हजार 640 रुपये देने के आदेश दिए हैं। कंपनी को वाद व्यय के रूप में 5000 रुपये भी चुकाने होंगे।
गदरपुर के पिपलिया स्थित आरएस एग्रो सीड्स के भागीदार गौरव मदान ने चार जुलाई 2018 को उपभोक्ता आयोग में दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी रुद्रपुर के शाखा प्रबंधक और शाखा प्रबंधक ओरियटल हाउस नई दिल्ली के खिलाफ वाद दायर किया था। उन्होंने कहा था कि 25 नवंबर 2015 को उनकी फर्म ने 850 बैग गेहूं के बीज आबिद बीज भंडार घोसी जिला मऊ को ट्रक के जरिए भेजे थे। 27 नवंबर 2015 की रात ट्रक थाना पयागपुर बहराईच में सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रात होने और पानी में गिरने की वजह से काफी बीज खराब हो गया और कुछ बीज आसपास के लोगों ने चोरी कर लिया था। फर्म के भागीदार रजत हुड़िया ने थाना पयागपुर में सूचना दी थी। दुर्घटना में 577 बैग की सुरक्षित बच सके थे और इनको गंतव्य तक पहुंचा दिया गया था। ट्रक से जो बीज भेजा गया था कि उसका बीमा द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था।
दुर्घटना में पानी में भीगा 117 बैग और गायब हुए 156 बैग की कीमत 2,51,160 रुपये थी लेकिन बीमा कंपनी ने उनके क्लेम को न तो निरस्त किया और न ही संतोषजनक जवाब दिया। बीमा कंपनी का कृत्य सेवा की कमी के तहत आता है। इस मामले में परिवादी की ओर से दाखिल सर्वेयर रिपोर्ट में 2,45,640 रुपये की क्षति का आकलन किया गया। आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला और देवेंद्र कुमारी तागरा की पीठ ने सुनवाई की। उन्होंने बीमा कंपनी को निर्णय की तिथि से 30 दिन के भीतर 2 लाख 45 हजार 640 रुपये की धनराशि वाद दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक आठ फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज सहित परिवादी को देने के आदेश दिए।