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झूठे दस्तावेजों पर प्रस्तुत मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद सव्यय निरस्त

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काशीपुर। प्रथम एडीजे/एमएसीटी सुबीर कुमार की अदालत ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दायर मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद निरस्त कर दिया। अदालत ने परिवादी समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट की अहलमद की तहरीर पर आईटीआई थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद के ग्राम रूपपुर टंडोला निवासी नरेश कुमार ने अपने भाई राजपाल सिंह की ओर से सत्र न्यायालय में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में बताया कि दो अप्रैल 2018 को वह राजीव कुमार के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना लेकर गन्ना क्रय केंद्र श्योदासपुर जा रहा था। रघुनाथपुर से आगे पहुंचने पर ट्रॉली के टायर में पंचर हो गया। चालक राजीव ट्रॉली को सड़क किनारे कच्ची पटरी पर खड़ी करके ट्रॉली का टायर खोलने लगा कि तभी ठाकुरद्वारा की ओर से पीछे से आई पिकअप की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसे की एफआईआर ठाकुरद्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी। ठाकुरद्वारा के सरकारी अस्पताल और काशीपुर के दो निजी अस्पतालों में घायल का इलाज कराया गया। इसमें पांच लाख रुपये खर्च हुए। परिवादी ने 25 लाख रुपये की मांग कर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, पिकअप स्वामी, पिकअप चालक को पक्षकार बनाया था।
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बीमा कंपनी के अधिवक्ता संजय मेहंदीरत्ता ने बताया कि इस मामले में दर्ज एफआईआर का कथन गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाता। परिवाद में याची की ओर से अस्पतालों के बिल और इलाज के विवरण की जानकारी नहीं दी गई।
पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने पाया कि याची की ओर से एंबुलेंस चालक और अपने भाई के साथ मिलीभगत कर फर्जी क्लेम प्रस्तुत किया। प्रथम एडीजे सुबीर कुमार ने सव्यय परिवाद को निरस्त कर दिया। अदालत ने अहलमद कृष्णा हितैषी को निर्देशित किया कि फर्जी क्लेम प्रस्तुत करने पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए।
एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि अहलमद की तहरीर के आधार पर आईटीआई थाना पुलिस ने आरोपी नरेश कुुमार, राजपाल सिंह, एंबुलेंस चालक सक्षम चौहान के खिलाफ धारा 120 बी, 193, 420, 467, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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