काशीपुर। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करने के आरोपी बर्खास्त शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका प्रथम एडीजे ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।
बीईओ आरएस नेगी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने छह अप्रैल को सीतारामपुर निवासी हरनाम सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी कर शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि जांच के बाद आरोपी शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने केस में धारा 468 और 471 बढ़ाई थी। आरोपी हरनाम की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रथम एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद एडीजे विनोद कुमार ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। संवाद
हनी ट्रैप मामला : दो अन्य की जमानत खारिज
काशीपुर। हनीट्रैप में फंसा कर शिक्षक से वसूली करने के दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। सुभाषनगर कॉलोनी निवासी एक शिक्षक ने 26 अप्रैल को आईटीआई थाने में कुंडा निवासी तमन्ना, उसके मित्र कुंडा निवासी अंकित, बाजपुर निवासी सुमित कुमार और राजू सैनी पर केस दर्ज कराया था। तमन्ना और अंकित ने जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर प्रथम एडीजे विनोद कुमार ने दोनों की जमानत निरस्त कर दी। इस मामले में दो अन्य आरोपियों सुमित कुमार और राजू सैनी की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है।