सितारगंज। तीन साल पूर्व हुई सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को बीमा कंपनी 12,20,074 रुपये की राशि का भुगतान करेगी। एमएसीपी कोर्ट के अपर जिला न्यायाधीश ने बीमा कंपनी को 30 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश सुनाया है।
अधिवक्ता महेंद्र चौधरी ने बताया कि पांच जुलाई 2020 की रात ग्राम बिरिया निवासी मानवेंद्र सिंह रुद्रपुर जा रहा था। बाइक जगदीश सरकार चला रहा था और वह पीछे बैठा था। सितारगंज-किच्छा मार्ग पर एक वाहन के चालक ने बाइक को टक्कर मार दी थी। बाइक चला रहा जगदीश सड़क किनारे कच्चे में जा गिरा और मानवेंद्र के सिर और पैर में चोटें लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। 13 अगस्त को मानवेंद्र के चाचा पुष्पेंद्र सिंह ने थाना पुलभट्टा में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला खटीमा की मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण (एमएसीपी) कोर्ट पहुंचा। जहां ट्रैक्टर चालक, मालिक व बीमा कंपनी चोलामण्डल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दायर याचिका पर अपर जिला न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने नौ अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। आदेश में कहा गया कि बीमा कंपनी याचिका प्रस्तुत करने की तिथि 11 सितंबर 2021 वास्तविक भुगतान की तिथि तक प्रतिकर राशि पर छह प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से देय ब्याज की राशि भी अदा करे।