काशीपुर। प्रथम एडीजे की अदालत ने हत्या के प्रयास के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ग्राम श्यामनगर, कुंडा निवासी नन्ही पत्नी जयप्रकाश ने बताया कि 26 अक्तूबर 2022 को रात लगभग 9 बजे कुंडा निवासी रामअवतार, बिंटू और रिन्कू, सुमित, सतपाल, विकास, शुभम सिंह, लवकुमार, मोन्टी और तारा सिंह आदि उसकी जेठानी सोनवती के साथ मारपीट कर रहे थे। आरोपियों ने लोहे की रॉड से हमला कर सोनवती के बेटे रवि की आंख फोड़ दी। तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने 22 नवंबर, 2022 को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी तभी से जेल में हैं। इनमें से दो आरोपियों रिंकू व बिंटू की ओर से उसके अधिवक्ता ने जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद एडीजे प्रथम विनोद कुमार ने दोनों आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद