काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मानपुर निवासी अफसर अली ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था कि 20 जून 2017 को वहीं के रहने वाले राकेश ने उससे लेबर का भुगतान करने के लिए 25 हजार रुपये उधार लिए थे। राकेश ने यह रकम एक माह के भीतर वापस लौटाने का आश्वासन दिया था लेकिन उसने रकम नहीं लौटाई। तकादा करने पर राकेश ने 25 हजार रुपये का चेक दिया। यह चेक 24 जुलाई, 2017 को बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। एसीजेएम एनआई एक्ट शचि शर्मा ने राकेश को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। संवाद