काशीपुर। एसीजेएम/सिविल जज (सीनियर डिविजन) की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मोहल्ला खालसा निवासी तेजपाल सिंह ने एसीजेएम की अदालत में परिवाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि जून 2022 में उन्होंने जसपुरखुर्द निवासी संजीव गुप्ता को 1.60 लाख रुपये उधार दिए थे। कई दिनों बाद भी उसने रुपये नहीं लौटाए। तकादा करने पर आरोपी ने उसे 1.60 लाख रुपये का चेक दिया। यह चेक खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। नोटिस देने पर भी आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए एसीजेएम/सिविल जज (सीनियर) डिविजन पायल सिंह की अदालत ने आरोपी संजीव गुप्ता को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। ब्यूरो