रुद्रपुर। मुख्य सूचना आयुक्त ने समय से सूचना उपलब्ध न कराए जाने पर काशीपुर नगर निगम के सहायक नगर अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता मनोहर सिंह ने नगर पालिका रुद्रपुर के तत्कालीन ईओ/ लोक सूचना अधिकारी नरेंद्र कुमार से 19 जुलाई 2012 को कुछ बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। लेकिन उनके द्वारा स्पष्ट सूचना नहीं दी गई। इस पर अधिवक्ता ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के बाद उत्तराखंड सूचना आयोग में अपील दायर की गई थी। इस बीच ईओ नरेंद्र कुमार का स्थानांतरण मई 2013 में काशीपुर नगर निगम के सहायक नगर अधिकारी के पद पर हो गया। अपील की सुनवाई पर लोक सूचना अधिकारी नरेंद्र कुमार ने अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। जिसका आयोग ने अवलोकन किया। स्पष्टीकरण में उनके द्वारा मुख्य लिपिक को सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किए जाने की बात कही गई। लेकिन सूचना उपलब्ध न कराने पर मुख्य लिपिक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इससे अवगत नहीं कराया गया। आयोग ने माना कि 11 फरवरी 2013 को प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाने के बावजूद अपने स्थानांतरण तक लोक सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई तथा बाद में 107 दिन विलंब से सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध कराई गई। मुख्य सूचना आयुक्त ने अधिनियम की धारा 20(1) के तहत सहायक नगर अधिकारी काशीपुर पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही मुख्य नगर अधिकारी को जुर्माने की वसूली आगामी माह के वेतन से तीन समान किश्तों में जमा कराकर आयोग को अवगत कराने के आदेश दिए हैं।