रुद्रपुर। कछुओं के साथ पकड़े गए दिनेशपुर के ग्राम सुंदरपुर निवासी सुबोध बछाड़ को न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह की अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम बुक्सौरा दिनेशपुर के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने दिनेशपुर निवासी सुबोध को 24 जिंदा कछुओं के साथ धर दबोचा। इस पर पुलिस ने सुबोध के खिलाफ 50/51 वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। इधर सुनवाई पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भोगना पड़ेगा।