रुद्रपुर। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से पिछले नवरात्र में लिए गए कुट्टू के आटे के सैंपल में चावल के आटे की मिलावट मिली है। एडीएम की कोर्ट ने मिलावटखोरी के आरोप में एक व्यक्ति पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिला अभिहीत अधिकारी ललित मोहन पांडेय ने बताया कि नवरात्र के दौरान 29 मार्च को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जसपुर में रईस अहमद की चक्की से कुट्टू के आटे का नमूना लिया था। चक्की में कट्टू के आटे के कई कट्टे रखे हुए थे। मौके पर रईस अहमद कुट्टू के बीज के साथ साबुत चावल के मिश्रण से कुट्टू का आटा तैयार करता पाया गया था। इस पर आटे का सैंपल को जांच के लिए फूड लैब भेजा गया था।
जांच रिपोर्ट में कुट्टू के आटे में चावल के आटे की मिलावट पाई गई। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. ललित नारायण मिश्र के न्यायालय में वाद दायर किया गया। मिलावटखोरी करने पर रईस अहमद पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संवाद