काशीपुर। बाइक चोरी बरामदगी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को जेल में बिताई आठ महीने 14 दिन की सजा सुनाई। जबकि आरोपी को चोरी के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। काशीपुर निवासी रवींद्र की 1 अगस्त 2014 को बाइक चोरी हो गई थी। बाइक में एक ड्राफ्ट और एक मोबाइल सिम रखा हुआ था। पुलिस ने राजपाल सिंह निवासी नगीना बिजनौर के कब्जे से 23 अगस्त 2014 को चोरी की बाइक बरामद कर ली थी। तब से आरोपी राजपाल जेल में बंद था। बाइक चोरी के आरोपी को 5 मई 2015 को आठ माह 14 दिन हल्द्वानी जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 379, 411 के तहत अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इस वाद का परीक्षण न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुआ। दोनों पक्ष को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी राजपाल को धारा 411 में जेल में बिताई अवधि और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने उसे धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। संवाद