सरकार की ओर से पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा दिलाने का भी आदेश
रुद्रपुर। पॉक्सो न्यायालय ने नौ साल की ममेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिलाने का भी आदेश दिया
11 फरवरी 2020 को कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि 10 फरवरी को उनकी नौ वर्षीय बेटी पड़ोस में रहने वाली बुआ के घर पर टीवी का रिमोट लेने गई थी। इस दौरान वहां बुआ नहीं थी और उनके बेटे मिथुन ने किशोरी को कमरे में बंद कर उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर मिथुन को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई न्यायालय एफटीसी अश्विनी गौड़ की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। विशेष लोक अभियोजन विकास गुप्ता ने बताया कि मामले में छह गवाह पेश कर मिथुन पर दोष सिद्ध किया गया। इस पर अदालत ने मिथुन को 20 साल की कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।