रुद्रपुर। छह साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 35000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने में से 25000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
दो जनवरी 2021 को कुंडा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराकर कहा कि शाम के समय उसकी छह वर्षीय बच्ची ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी। इस दौरान मूल रूप से पश्चिम बंगाल और हाल में ग्राम हरियावाला निवासी राजू राय बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने एक स्कूल के पास ले गया। वहां आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने घर आकर मां को सारी बात बताई। मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। कुंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में हुई थी। एडीजीसी विकास गुप्ता ने छह गवाह पेश कर अभियुक्त राजू पर आरोप सिद्ध कर दिया। पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने राजू राय को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।।अदालत ने सरकार को निर्देश दिए कि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में तीन लाख रुपये प्रदान किए जाएं ।