रुद्रपुर के जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्या ने बताया कि राज्य खाद्य योजना के तहत राशन कार्डों के मुखिया का बैंक खाता क्रमांक, बैंक शाखा का नाम एवं आईएफएससी कोड आधार से लिंक किया जाना अनिवार्य है। इससे कार्डधारक को मिलने वाली सब्सिडी सीधे राशन कार्डधारक के खाते में जा सके। जिन राशन कार्ड धारकों के आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर राशन कार्ड से लिंक नहीं है वे अपने राशन कार्ड की छाया प्रति, राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड में अंकित परिवार के प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर एवं बैंक पास बुक की छाया प्रति, मोबाइल नंबर 16 दिसंबर तक जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध करा दें। बताया कि राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के आधार की छायाप्रति भी जिला पूर्ति कार्यालय में जमा करा दें। ऐसा नहीं करने पर राशन कार्ड निरस्त किये जाने की कार्रवाई की जाएगी।