वरिष्ठ कोषाधिकारी नमिता सिंह बताया कि सभी पेंशनर्स का पेंशन सत्यापन (जीवित प्रमाणपत्र) किया जा रहा है। इसके लिए सभी पेंशनर्स को उनके कार्यालय या अपने क्षेत्र से संबंधित उप कोषागार में उपस्थित होकर बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रतियां और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने को कहा है। जिन पेंशनर्स की गत माह की पेंशन नहीं आई है, वह भी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।