सरकार पीड़िता को एक लाख रुपये का प्रतिकर भुगतान करे
नई टिहरी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को चार साल का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं भरने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा पीड़िता को प्रतिकर के रूप में एक लाख रुपये देने के आदेश दिए गए हैं। घनसाली पुलिस थाने में पीड़िता की मां की ओर से सात अप्रैल 2023 को आरोपी राजाराम निवासी ल्वारखा प्रतापनगर के विरुद्ध तहरीर दी गई थी। जिसमें बताया कि उसकी 17 साल की पुत्री सुबह आठ बजे घर से बोर्ड परीक्षा देने निकली थी। लेकिन देर सायं तक घर वह नहीं लौटी। बेटी के घर नहीं लौटने पर रिश्तेदारों से लेकर आसपास तलाश करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चल पाय। पुलिस ने तहरीर लेकर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के साथ 21 अप्रैल को ग्राम ल्वारखा से बरामद किया। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कर जेल भेजा। बताया कि इस बीच आरोपी ने पीड़िता के साथ क्षेत्र के एक मंदिर में शादी कर उसे उत्तरकाशी ले गया। जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट से लेकर कई कागजी दस्तावेज और गवाह कोर्ट में पेश किए। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) नितिन शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त राजाराम को दोषी ठहराते हुए चार साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को पोक्सो की धारा 376 से दोषमुक्त किया है।