रुद्रप्रयाग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विकास भवन सभागार में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 विषय पर एक विशेष कार्यशाला हुई। प्राधिकरण सचिव पायल सिंह ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और संवेदनशील कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न एक दंडनीय अपराध है और इसके विरुद्ध शिकायत करना महिलाओं का वैधानिक अधिकार है। इस दौरान पीएलवी टीम की ओर से विषय से संबंधित एक जागरूकता नुक्कड़ नाटक किया गया जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रूप, शिकायत प्रक्रिया तथा उपलब्ध कानूनी सहायता को सरल और समझने योग्य तरीके से दिखाया गया। संवाद