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जिला निरीक्षण अनुश्रवण समिति की कार्यशाला

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पीसीपीएनडीटी के तहत गठित जिला सलाहकार समिति व जिला निरीक्षण अनुश्रवण समिति की कार्यशाला में एक्ट को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। राजकीय इंटर कालेज में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए सीएमओ डा. बीके शुक्ला ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी विधि द्वारा प्रसव पूर्व लिंग की जांच नहीं की जा सकती है। ऐसा करना अपराध है। इस मौके पर एसीएमओ डा. जेएस नेगी, रेडियोलॉजिस्ट डा. एसके द्विवेदी, पीसीपीएनडीटी जिला समन्वयक डा. एमएस रावत, डा. डीवीएस रावत, डा. एएस बोहरा, डा. संजय बगवाड़ी, डा. रुचिका भट्ट, डा. मयंक चौहान, अमृतराज पोखरियाल, विपिन सेमवाल, सुशीला बिष्ट, अशोक चौधरी, एमपी पुरोहित आदि मौजूद थे।
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