रुद्रप्रयाग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की जागरूकता के लिए एक दिवसीय विधिक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह ने की। पॉश कार्यशाला में पायल सिंह ने कहा कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त कार्यस्थल पर काम करने का अधिकार है। उन्होंने सरकारी और निजी संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के गठन, शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण और लैंगिक संवेदनशील कार्य संस्कृति विकसित करने को कहा।प्रशिक्षण सत्र में विशेषज्ञों ने पॉश अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा, शिकायत निस्तारण प्रक्रिया, नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों और आईसीसी की भूमिका की जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में पीएलवी ने पॉश अधिनियम पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर महिलाओं के अधिकारों और शिकायत प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया। संवाद