रुद्रप्रयाग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ग्राम पंचायत जैली में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा और असंगठित क्षेत्र के कामगारों से जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सहायता ले सकते हैं। उन्होंने महिलाओं को घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, दहेज प्रतिषेध और संपत्ति में अधिकारों के बारे में जागरूक किया। वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई-श्रम पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और न्यूनतम मजदूरी कानूनों की जानकारी दी गई। शिविर में पैराविधिक स्वयंसेवकों ने घरेलू हिंसा पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर ग्रामीणों को जागरूक किया। शिविर में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को निशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की भी जानकारी दी गई। संवाद