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पुलिस से मारपीट के आरोपी को 2 साल की जेल

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रुद्रप्रयाग। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर की अदालत ने पुलिस के साथ गाली-गलौज और मारपीट के आरोपी को 2 साल की जेल और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी सुदर्शन सिंह चौधरी और विपुल पांडेय ने पैरवी की। सुनाई गई सजा के तहत जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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11 अगस्त 2015 को चौकी घोलतीर में तैनात पुलिस कांस्टेबल सुभाष भंडारी ने कोतवाली रुद्रप्रयाग में तहरीर देते हुए बताया था कि उन्हें रात्रि 9.15 बजे सूचना मिली कि घोलतीर शराब की दुकान में झगड़ा हो रहा है। पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। वहां, ठेके का कर्मचारी नगरासू निवासी दर्शन सिंह रावत ने पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। उसे समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह बेकाबू होकर पुलिस कर्मियों से झगड़ने लगा। तहरीर के आधार पर 12 अगस्त को कोतवाली रुद्रप्रयाग द्वारा आरोपी दर्शन सिंह रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे।
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