रुद्रप्रयाग। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और एयर पिस्टल से जानलेवा हमले के दोषी अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में सरकार की ओर से अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने पैरवी की।
अधिवक्ता चौधरी ने बताया कि कोट तल्ला निवासी उत्तम सिंह ने एक अप्रैल 2018 को अपने गांव में महिलाओं के साथ गाली-गलौज की। इस दौरान गांव के ही विनोद सिंह चौधरी के रोकने पर उत्तम सिंह ने अपनी एयर पिस्टल से विनोद की ओर फायर कर दिया, जिससे विनोद की एक आंख पर गंभीर चोट आ गई। उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। घटना के मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने उत्तम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने अंतिम सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद उत्तम सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। ब्यूरो