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नाबालिक से छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष की जेल

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रुद्रप्रयाग। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में जिला जज ने अभियुक्त मुकेश बहुगुणा को चार साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 20 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे। सजा के बाद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुरसाड़ी जेल भेज दिया है। मंगलवार को सुनाए गए इस फैसले में जिला जज हरीश कुमार गोयल ने कहा कि नाबालिग से छेड़छाड़ घोर अपराध है। उन्होंने आरोपी को चार वर्ष कैद की सुनाई।
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13 मार्च 2017 को नाबालिग अपने घर में अकेली थी। तब, अभियुक्त क्यार्क-नादला निवासी मुकेश बहुगुणा उसके घर गया और दरवाजा न खोलने पर उसे तोड़ने की धमकी देने लगा। वह, होली पर रंग लगाने की बात कहकर नाबालिग की इज्जत से खिलवाड़ के इरादे से अंदर घुसा और होली देखने का बहाना बनाते उसे कुछ दूर खेतों में ले गया। इस बीच पीड़िता ने शोर भी मचाया, लेकिन होली के हुड़दंग में उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अभियुक्त अपने मंसूबों में कामयाब होता इससे पहले पीड़िता की मां वहां पहुंच गई। उसने देखा कि उसकी पुत्री के साथ अभियुक्त अश्लील हरकत कर रहा था। अभियुक्त उस वक्त पीड़िता की मां को धमकी देते हुए भाग गया। अभियुक्त कलक्ट्रेट में होमगार्ड का सिपाही था। पुलिस जांच मेें मिले सभी साक्ष्य अभियुक्त के खिलाफ पाए गए।
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