रुद्रप्रयाग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राजकीय इंटर कॉलेज बरसूड़ी में पॉक्सो एक्ट, बाल श्रम और बाल विवाह विषयों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह ने छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों व बच्चों के अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी कानूनी उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ किसी भी तरह का शोषण गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों की सूचना संबंधित विभाग व पुलिस को देनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बाल श्रम और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर में पीएलवी ने पॉक्सो एक्ट विषय पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया। संवाद