नाबालिग को परेशान करने व मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को एक वर्ष का कारावास व 5500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बुधवार को जिला न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने आरोपी राजेंद्र सिंह बिष्ट को पोक्सो में दोषी पाया। मामले में शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने बताया कि बीते वर्ष 15 अक्तूबर को नगरासू में एक नाबालिग अपने घर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान राजेंद्र सिंह नाम का युवक उसका पीछा करने लगा। जबरन हाथ पकड़कर उससे मोबाइल नंबर मांगने लगा। इस दौरान नाबालिग के पिता मौके पर पहुंचे तो वह गाली-गलौज करने लगा। पीड़ित पक्ष द्वारा युवक के विरुद्ध रुद्रप्रयाग कोतवाली में तहरीर दी गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद