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रात में दस बजे बाद डीजे या ढोल बजाया तो नपेंगे

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गदरपुर। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रात दस बजे के बाद अगर डीजे, बैंडबाजा या ढोल बजाया तो हाईकोर्ट के आदेशानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को थानाध्यक्ष ललित मोहन जोशी ने थाना परिसर में डीजे, बैंडबाजा एवं ढोल वालों के साथ बैठक कर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया। वहां पर अब्दुल गफूर, जीवन परगाईं, सोनू सिंह, सुनील कुमार, धर्मेंद्र कश्यप, मास्टर सलीम, जाकिर हुसैन, विकास कुमार, दिलीप कुमार, इंतजार हुसैन आदि थे।
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