Iचरस के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को दोषी पाते जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पूर्व में जेल में बिताई सजा भी शामिल की गई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 24 जुलाई 2023 को पुलिस ने गिरीश रावत को 112 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार पुरसाड़ी जेल भेजा गया था। इस दौरान पुलिस प्रकरण की विवेचना पूरी करने में जुट गई। इधर, मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते 10 हजार रुपये का अर्थदंड और कारावास में बिताई गई 24 जुलाई से 2 अगस्त 2023 तक अवधि की सजा सुनाई। I