कृषि उत्पादन मंडी समिति ने सभी फुटकर फल-सब्जी, रेहड़ी-ठेली, खाद्यान्न कारोबार करने वाले व्यापारियों को तीन दिन में मंडी से लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए हैं। मंडी प्रबंधन की ओर से चेतावनी दी कि यदि सचल दस्ते को वह बिना मंडी लाइसेंस के कारोबार करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। कृषि मंडी समिति के सचिव पंकज राज शाह ने बताया कि शासन की ओर से मिले निर्देश के अनुसार जो मंडी एवं बाहरी क्षेत्र में फलों, सब्जी, रेहड़ी पर बिना लाइसेंस कारोबार करता पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने बताया कि मंडी क्षेत्र में सचल दस्ते की टीम गठित कर दी गई है जो जगह-जगह जाकर फुटकर व्यापारियों के लाइसेंस चेक करेगी। लाइसेंस न होने पर व्यापारियों के खिलाफ मंडी नियमावली के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा। बताया कि लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड स्थान का विवरण या किराये नामे के दस्तावेज जमा करने होंगे। उन्होंने फुटकर व्यापारियों से तीन दिनों में मंडी लाइसेंस बनवाए जाने की अपील की है।