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Roorkee News: छात्र की हत्या के दोषी दो दोस्तों को आजीवन कारावास

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अदालत ने दोनों आरोपियों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया



वर्ष 2014 में महंगे मोबाइल के लालच में की गई थी छात्र की हत्या





कोर्ट ने एक छात्र की हत्या के मामले में दो दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 70 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में मृतक के पिता को देने के आदेश दिए गए हैं।

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित सैनिक कॉलोनी निवासी गोपाल सिंह का 18 साल का बेटा अभिषेक बीएसएम इंटर कॉलेज में कक्षा 11 का छात्र था। 16 सितंबर 2014 को वह अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर गया था लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा था। परिजनों ने दोस्तों पर उसे गायब करने की आशंका जताते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने दोनों पर केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी थी।
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दो दिन बाद छात्र का शव सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र से बरामद हुआ था जबकि 10 दिन बाद बाइक बरामद हुई थी। पुलिस ने मामले में हत्या का केस भी दर्ज कर लिया था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि दोनों ने मोबाइल के लालच में आकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय गुप्ता ने बताया कि यह मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रुड़की रमा पांडेय की कोर्ट में विचाराधीन था।
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इस मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शुभम निवासी ग्राम बहादरपुर सैनी, थाना बहादराबाद और वैभव निवासी गणेशपुर, रुड़की को दोषी करार दिया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70-70 हजार का जुर्माना लगाया है। मृत छात्र के पिता को प्रतिकर के रूप में 70 हजार रुपये देने के भी आदेश दिए गए हैं।
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