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Roorkee News: पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा

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फास्ट्रेक कोर्ट ने बेटी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पिता को 20 साल का कठोर कारावास और 21 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने 12 जनवरी 2022 को तहरीर देकर बताया था कि दोपहर के समय उसका पति नाबालिग बेटी से पैर दबवा रहा था। इसी दौरान वह किसी काम से सास के पास चली गई। तभी उसकी बेटी रोते हुए उसके पास आई और बताया कि पिता ने उसके साथ अश्लील हरकत की है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने पति रिजवान पर पोक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद पुलिस ने 14 मार्च 2022 को मामले मेंआरोप पत्र दाखिल किया था। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट में विचाराधीन था। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश उसने बताया कि अदालत ने गवाहों के साक्ष्य के आधार पर रिजवान को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त रिजवान को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 21 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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