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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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अमर उजाला ब्यूरो
लक्सर। विवाहिता से गैंगरेप के तीन साल पुराने मामले में लक्सर एडीजे कोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को एक लाख रुपये पीड़िता को अदा करने के भी आदेश दिए। दो आरोपियों के किशोर होने से उन्हें जुवैनाइल कोर्ट से बरी किया जा चुका है।
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शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि 17 अप्रैल 2015 को रात साढ़े आठ बजे लक्सर के भिक्कमपुर चौकी क्षेत्र की एक महिला गांव के निकट जंगल में शौच को गई थी। खेत में पहले से घात लगाए बैठे इकराम पुत्र मुन्ना, फरमान पुत्र इशाक और हारुन पुत्र यूनुस ने महिला से दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी महिला को जंगल में छोड़कर फरार हो गए थे। महिला के परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों में हारून और फरमान के नाबालिग होने से उनका मुकदमा हरिद्वार के किशोर न्याय बोर्ड में चला था। इसके बाद पीड़िता महिला, उसका पति और गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। इससे फरमान और हारून बरी हो गए थे, लेकिन इकराम के मामले की सुनवाई लक्सर एडीजे कोर्ट में हुई। इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस कर्मियों और सरकारी डाक्टर के अलावा तीन गवाह पक्षद्रोही हो गए, लेकिन यहां आरोपी की डीएनए की रिपोर्ट में महिला के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो गई थी। इसके बाद एडीजे अंबिका पंत ने इकराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये पीड़िता को अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने पर पांच साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि आरोपी को कोर्ट से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वह कुछ दिनों पहले जमानत पर छूटा था।
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