पिरान कलियर। थाना क्षेत्र की एक महिला की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित तीन के खिलाफ तीन तलाक, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कलियर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी 19 जून 2024 को आरिफ निवासी बिझौली कोतवाली मंगलौर के साथ हुई थी। उसके परिवार ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज भी दिया था। लेकिन उसका पति और ससुराल वाले दिए गए दान दहेज से खुश नहीं थे। दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर पति और ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर उत्पीड़न करने लगे। इसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया। 26 नवंबर 2024 को समझौते के बाद उसकी ससुराल वाले उसे अपने घर ले आए। कुछ दिनों तक उनका व्यवहार ठीक ठाक रहा। इसके बाद फिर से मारपीट करने लगे। 15 मार्च 2025 को उसके पति ने मारपीट कर उसे तलाक दे दिया। पीड़ित महिला ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। एसओ रविंद्र सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर पति आरिफ, मुबारिक, खुर्शीदा निवासी बिझौली कोतवाली मंगलौर के खिलाफ मारपीट, दहेज, मानसिक उत्पीड़न, तीन तलाक देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।