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बिना टीसी बच्चे का एडमिशन किया तो होगी कार्रवाई

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रुड़की दिल्ली रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते सीबीएसई व आईसीएसई चेयरमैन एसोसिएशन - फोटो : ROORKEE
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आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर अब बिना टीसी लिए छात्रों का एडमिशन करने पर कार्रवाई होगी। साथ ही बताया कि कोर्ट ने दूसरी बड़ी राहत देते हुए एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों की बसों का मार्च 2022 का टैक्स आदि जमा नहीं होने पर कार्रवाई नहीं करने को कहा। बुधवार को दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने बताया कि उनकी एसोसिएशन में 11 स्कूल शामिल हैं। कोरोनाकाल के दौरान स्कूल संचालकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसमें दो समस्याएं ज्यादा जटिल थीं। एसोसिएशन ने इन दोनों समस्याओं को लेकर दो याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की थीं। पहली याचिका एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की बसों के टैक्स माफ करने और दूसरी स्कूलों में टीसी के बिना एडमिशन किए जाने को लेकर था। कहा कि पहली याचिका में कोर्ट ने परिवहन विभाग को मार्च 2022 तक 11 स्कूलों की उन बसों पर कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं, जिनका टैक्स जमा नहीं हुआ है। दूसरी याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि शिक्षा विभाग इस बात की जांच करे कि बिना टीसी के एडमिशन स्कूलों में न हो पाएं। यदि कोई स्कूल बिना टीसी एडमिशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कोर्ट की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई से स्कूल संचालकों को काफी राहत मिली है। मौके पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक चौहान, सचिव अभिषेक चंद्रा, एसएल गोपाल, रफल सिंह, केनथ सैमुअल मौजूद रहे।
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