नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) अंजुश्री जुयाल ने यह फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि पीड़िता की माता ने कोतवाली ज्वालापुर में पिछले वर्ष नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी को आरोपी समीर उर्फ जुल्फिकार निवासी मोहल्ला बाबर कालोनी बहला फुसलाकर अपने साथ कलियर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने सात वर्ष की सजा सुनाते हुए 25 हजार का अर्थदंड अदा करने के भी आदेश दिए।