कूड़ा निस्तारण प्लांट पर स्टे की याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। याचिका कर्ता ने कूड़ा निस्तारण प्लांट निर्माण पर स्टे की मांग की थी। मुख्य नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल ने कहा कि मामले में न्यायालय ने चार हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। निश्चित समय के भीतर न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा जाएगा।
ऋषिकेश निगम क्षेत्र के कूड़ा निस्तारण के लिए गुमानी वाला के लालपानी बीट क्षेत्र में प्लांट लगाया जा रहा है। स्थानीय निवासी यहां प्लांट लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में ऋषिकेश निवासी आशुतोष वर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें कूड़ा निस्तारण प्लांट पर स्टे की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांधी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में बृहस्पतिवार को जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया था कि जहां यह प्लांट लगाया जा रहा है, वह क्षेत्र आबादी वाला है। कूड़ा निस्तारण प्लांट में निकायों के कूड़े का निस्तारण किया जाना है। याचिका मेंं यह भी कहा गया था कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नियमावली के अनुसार यह प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर लगाया जाना है। उच्च न्यायालय ने मामले में पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मुख्य नगर आयुक्त राहुल गोयल ने कहा कि निर्धारित समयावधि के भीतर नगर निगम पक्ष प्रस्तुत करेगा।