आईडीपीएल कालोनी में वन विभाग ने अपनी अग्रिम कार्रवाई स्थगित कर दी है। वन विभाग अब तक करीब 1210 परिवारों को बेदखली का नोटिस जारी कर चुका था। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हांलाकि इस बारे में उन्हें अन्य माध्यमों से सूचना मिली है। वन विभाग ने आईडीपीएल कॉलोनी में रह रहे लोगों का सर्वे व सत्यापन कराया था। इसके बाद वन विभाग ने प्रभायीय वनाधिकारी कार्यालय में जन सुनवाई की थी। जन सुनवाई के दौरान वन आरक्षित क्षेत्र में रहने की अनुमति का साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर वन विभाग ने 1210 परिवारों को बेदखली का नोटिस जारी किया था। आवासों पर नोटिस चस्पा भी किए गए थे। साथ ही आईडीपीएल में आवास खाली करने के लिए स्थानीय लोगों को 10 से 12 दिन का समय दिया था, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने बेदखली के नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी है। जिस पर वन विभाग ने अपनी अग्रिम कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। वन क्षेत्राधिकारी देवेंद्र पुंडीर ने बताया कि न्यायालय का आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य माध्यमों से उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी मिली है। जिसे देखते हुए अग्रिम कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है।