राजाजी टाइगर रिजर्व के गोहरी रेंज अंतर्गत माला बीट के बफर जोन में बिना अनुमति पार्क की जमीन खोदकर 720 मीटर लंबी सड़क काटने पर खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कुल 17.5 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जाखणीखाल तहसील प्रशासन और खनन विभाग पौड़ी की संयुक्त जांच में माला गांव में तीन मीटर चौड़े हिस्से में जेसीबी से खुदाई कर हर्बल गार्डन के लिए सड़क बनाए जाने की पुष्टि हुई। निर्माण के दौरान दर्जनों पेड़ उखाड़कर मलबे में दबा दिए गए थे। प्रभारी जिला खनन अधिकारी अनिल मुयाल ने बताया कि बिना खनन विभाग की अनुमति जमीन खोदना प्रतिबंधित है, इसी आधार पर जुर्माना किया गया। इससे पहले राजाजी पार्क प्रशासन ने जेसीबी मशीन सीज कर गोहरी रेंज में खड़ी करवा दी थी। गोहरी रेंज के वन क्षेत्राधिकारी राजेश जोशी ने बताया कि सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने पर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड को अटैच किया जा चुका है।