पिथौरागढ़। अवैध शराब के साथ पकड़े गए व्यक्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो वर्ष के कारावास और 1,94,180 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार जुलाई 2018 में आबकारी विभाग की टीम ने रावलगांव में गिरीश सिंह के घर छापा मारा। उसके घर से शराब की 280 बोतल बरामद हुई। पूछताछ में गिरीश सिंह आबकारी विभाग के अधिकारियों को लाइसेंस नहीं दिखा पाया। अवैध रूप में बड़ी मात्रा में शराब रखने पर उसके खिलाफ 60 आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया।
यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त गिरीश सिंह को दो वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की। संवाद