पिथौरागढ़। मुख्य कोषाधिकारी डॉ. पंकज कुमार शुक्ला ने बताया कि राज्य सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के माह एवं पारिवारिक पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होने के माह में वर्ष में एक बार सत्यापन कराने की व्यवस्था है। कोराना वायरस-19 की रोकथाम को देखते हुए राज्य कोषागार में पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आगामी 31 जुलाई 2020 तक छूट दी गई है। पेंशनरों को पेंशन सत्यापन, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।