पिथौरागढ़। खाद्य बिलों पर फूड लाइसेंस का नंबर दर्ज नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हल्द्वानी की तीन फर्मों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। तीनों पर दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में टीम ने शनिवार को घंटाकरण स्थित धीरज पुनेड़ा ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। टीम ने प्रतिष्ठान स्वामी से खाद्य पदार्थों का बिल दिखाने को कहा। प्रतिष्ठान स्वामी ने खुद के और हल्द्वानी स्थित मैसर्स श्रीराधा एजेंसी ट्रांसपोर्ट नगर, मैसर्स विवेक ट्रेडर्स महावीरगंज, मेसर्स माया सेल्स एंड मार्केटिंग रामपुर रोड समेत अन्य बिल दिखाए। बिलों में मै. धीरज पुनेड़ा ट्रेडर्स पिथौरागढ़ के खुद के खाद्य पदार्थों के बिलों में 14 अंकीय फूड लाइसेंस का नंबर दर्ज गया था जबकि हल्द्वानी स्थित तीनों फर्मों के खाद्य पदार्थों के बिलों पर नंबर दर्ज नहीं मिला।
टीम ने तीनों फर्मों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत एडीएम कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज की है। टीम ने कैंट रोड विण स्थित दो दुकानों से घी और किंडर किमी के दो नमूने जांच के लिए भेजे। टीम में अर्जुन भाटिया सहित कई अन्य कर्मी मौजूद रहे।
एक जनवरी 2022 से 14 अंकीय फूड लाइसेंस का नंबर दर्ज करना जरूरी है। तीनों फर्मों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। -आरके शर्मा, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी।