पिथौरागढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शराब तस्करी के मामले में आबकारी सिपाही और एक अन्य कर्मी को छह-छह माह की कैद और 12,500-12,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों पर सरकारी वाहन से शराब की तस्करी के आरोप में घिरे थे।
तीन अक्तूबर 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस टीम ने चंडाक गैस गोदाम के पास सरकारी वाहन (यूके 07 जीए 0370) को संदेह के आधार पर रोका था। चेकिंग के दौरान वाहन से 24 बोतल अंग्रेजी शराब और 12 बोतल बीयर बरामद हुई थी। जांच में पता चला था कि इस मामले में लिप्त नंदलाल सिंह बर्फाल निवासी कलक्ट्रेट परिसर टकाना आबकारी विभाग में सिपाही पद पर तैनात है और रविंद्र नाथ निवासी बीसाबजेड़ सरकारी वाहन चालक है।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ 60 आबकारी अधिनियम में केस दर्ज किया था। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चला। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को धारा 60 (1) में दोष सिद्ध होने के पर छह-छह माह के कारावास और 12,500-12,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की।