पिथौरागढ़। जिला उपभोक्ता फोरम ने बस में दोषपूर्ण इंजन और पंप लगे होने के एक मामले में विपक्षी गणों को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश पारित किए हैं।
पिथौरागढ़ के लिंक रोड निवासी विनोद कुमार भट्ट पुत्र खीमानंद भट्ट ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। विनोद का कहना था कि उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत एक बस खरीदी। इसका इंजन और पंप सही नहीं था। परिवादी ने कामर्शियल मोटर्स जर्नल मैनेजर रामपुर रोड हल्द्वानी, कामर्शियल मैनेजर बरेली रोड हल्द्वानी, टाटा मोटर्स लिमिटेड मैनेजर मुंबई, टाटा मोटर्स लिमिटेड एरिया मैनेजर एरिया आफिस गोमती नगर लखनऊ के साथ ही सर्विस सेंटर के खिलाफ फोरम में परिवाद दायर किया।
पंप और इंजन की क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये और मानसिक कष्ट वाद व्यय के रूप में 15000 रुपये दिलाने की मांग की। फोरम के अध्यक्ष जिला जज राजेंद्र जोशी, सदस्य चंचल सिंह बिष्ट ने वाद स्वीकार करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया। पंप और इंजन की क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये और मानसिक कष्ट, वाद व्यय के रूप में 15000 रुपये परिवादी को दो माह भीतर देने के आदेश निर्गत किए। परिवादी वाद दायर करने की तिथि 4 सितंबर 2006 से भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने का
अधिकारी है। इस मामले में टाटा मोटर्स सर्विस स्टेशन पिथौरागढ़ जरिए अधिकृत सर्विस सेंटर पुनेठा आटो मोबाइल्स एंड सर्विस सेंटर एंचोली पिथौरागढ़ के विरुद्ध परिवाद निरस्त कर दिया।