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लूट के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास

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पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में हुई लूट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर ने अभियुक्त को तीन साल के कठोर कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियुक्त जगदीश बोरा उर्फ जग्गू ने चार नवंबर 2018 को टकाना रोड में आशुतोष वर्मा की दुकान में घुसकर लूटपाट की थी। पुलिस ने उससे लूटा गया माल बरामद किया था। मामले में दुकानदार ने थाना कोतवाली में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला कोर्ट में चला। राज्य की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने पैरवी की। उन्होंने मामले में वादी आशुतोष वर्मा सहित कुल छह गवाह पेश किए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर ने दोष सिद्ध करते हुए जगदीश बोरा को धारा 392 (लूट) के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा, धारा 411(बरामदगी) के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड नहीं भरने पर अभियुक्त को क्रमश: 15 दिन और 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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