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पॉक्सो एक्ट में दर्ज नहीं की रिपोर्ट

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पिथौरागढ़। नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोतवाली पुलिस ने एफआईआर में पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया। अब गलती पकड़ी जाने के बाद पॉक्सो की धारा भी बढ़ा दी गई है। इस बीच कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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रविवार को पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर में हुई गलती पकड़ी। इससे पहले एफआईआर के साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया गया था। एफआईआर के साथ ही मेडिकल में भी उम्र का ब्यौरा होता है। बावजूद इसके एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज नहीं की। बड़ी गलती पकड़ में आने के बाद कोतवाली पुलिस में खलबली मच गई। इसके बाद पॉक्सो एक्ट की धारा 7, 8 लगाई गई।

हालांकि अपनी गलती उजागर होने के बाद पुलिस पहले पीड़िता की उम्र का प्रमाण नहीं मिलने का दावा कर रही है। इधर, दोपहर को जांच अधिकारी सुशीला आर्या ने पीड़ित और उसके पिता को लेकर घटनास्थल का मुआयना किया। इससे पहले शनिवार शाम जांच अधिकारी ने आरोपी अजय महर को रोडवेज के पास से गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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एफआईआर के समय पीड़िता की उम्र का प्रमाण नहीं मिला था। नाबालिग प्रमाणित होने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है। -हेम चंद्र पंत, वरिष्ठ उपनिरीक्षक, कोतवाली, पिथौरागढ़
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