पिथौरागढ़। धोखाधड़ी के मामले में दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय ने दो वर्ष छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषसिद्ध ने धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार गोमतीनगर लखनऊ और वर्तमान में हल्द्वानी में रहने वाले भूपेंद्र सिंह के खिलाफ गंगोलीहाट थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में चला। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आईपीसी की धारा 420 के मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध को दो वर्ष छह माह के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद