पिथौरागढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने नकदी और सोने की अंगूठी चोरी के दो आरोपियों को दोषमुक्त किया है। मामले के अनुसार छह सितंबर 2024 को हरिप्रया खाती ने पिथौरागढ़ कोतवाली में तहरीर दी। उसके मुताबिक 31 अगस्त 2024 की रात्रि को उनके घर से अज्ञात चोरों ने चैनल गेट का ताला तोड़कर 40 हजार रुपये की नकदी और सोने की एक अंगूठी चुरा ली। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने जांच कर सिनखोली निवासी अजय कोहली और बजांग, दयूलिक, नेपाल निवासी करन कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 305, 317(2) और 331 (4) के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था जिस पर शुक्रवार को फैसला आया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने आरोपी अजय कोहली और करन कुमार को दोषमुक्त करार दिया। संवाद